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हमारे बारे में

  • उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल
उत्तर प्रदेश डेंटल काउंसिल उत्तर प्रदेश डेंटल काउंसिल की स्थापना दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई है। यह काउंसिल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त है। यह काउंसिल बी.डी.एस., एम.डी.एस., डेंटल हाइजीनिस्ट्स और डेंटल मैकेनिक का पंजीकरण डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुसूची के अनुसार करने के लिए अधिकृत है। सभी संबंधित पंजीकरणों का नवीनीकरण हर वर्ष 1 अप्रैल से पहले दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 39 के अनुसार किया जाएगा।